लखनऊ, अखिलेश मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति सत्र 2016-17 को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्थानान्तरण सत्र 2016-17 के लिये अनुमोदित नीति के अनुसार जनपद में 6 वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण करने वाले समूह क एवं ख के अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्राविधान किये गये हैं। समूह ख के अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में, 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। विकलांग जन को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा गया है। स्थानान्तरण करने हेतु अवधि के निर्धारण के लिये कट आॅफ डेट 31 मार्च, 2016 रखी गयी है। स्थानान्तरण सत्र 2016-17 में समस्त स्थानान्तरण 30 जून, 2016 तक पूर्ण किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। विभागीय आवश्यकता को देखते हुये स्थानान्तरण नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर, विचलन किया जा सकता है। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकेगा। स्थानान्तरण नीति में संशोधन की कार्यवाही मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर की जा सकेगी