यूपी विधान परिषद का मत देने से पूर्व, प्रस्तुत करना होगा पहचान पत्र

voteइलाहाबाद,  भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार इलाहाबाद, झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उ.प्र विधान परिषद के लिए 3 फरवरी को होंने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता को मत देने से पूर्व आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र नहीं मिला है अथवा किसी कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए पासपोर्ट, वाहन चालक का प्रमाण, आयकर पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान जिसमें संबन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक कार्य कर रहा हो द्वारा जारी पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री-डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का मूल प्रमाणपत्र में से कोई दस्तावेज साक्ष्य मतदान कर्मी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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