यूपी सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद और दो विधायकों के खिलाफ, गैरजमानती वारंट जारी
December 17, 2017
मुजफ्फरनगर, यूपी सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद और दो विधायकों के खिलाफ, न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।विशेष जाँच समिति के अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सभी चारों आरोपियों को 19 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिये हैं।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुये सांप्रदायिक दंगों के मामले में राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद मंत्रीए सांसद और दो विधायकों के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। एसआईटी ने चारों आरोपियों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 153;ए के तहत कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति माँगी थी। प्रदेश सरकार ने केस की अनुमति दे दी है।
प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, सांसद संजीव बालियान, विधायक संगीत सोम और बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक पर आरोप है कि इन चारों ने नंगला मंदौड़ में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया था और भाषण के जरिए हिंसा भड़काई थी।
इसके अलावा चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के जिलों में वर्ष 2013 के अगस्त के अाखिरी सप्ताह और सितम्बर महीने के प्रथम सप्ताह में साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि लगभग 40000 लोग विस्थापित हुए थेए जिस कारण काफी दिनों तक साम्प्रदायिक तनाव बना रहा था।
बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कुंवर भारतेन्दु सिंह के खिलाफ भी अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिये हैं। मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामले में भड़काऊ भाषण का आरोप बनाते हुए न्यायालय सांसद भारतेन्दु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये।