लखनऊ, प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना वर्ष 2016.17 में धान क्रय के लिए क्रय संस्थाओं को 65 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम ऋण के रूप में मंजूर की है।
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग ने धान क्रय संस्थाओं को यह ऋण कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया है। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को 15 करोड़ए उत्तर प्रदेश को.आपरेटिव यूनियन लि0 को 10 करोड़ए उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को 15 करोड़ए यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल काॅपोरेशन लि0 को 10 करोड़ तथा यू0पी0 को.आपरेटिव फेडरेशन लि0 को 15 करोड़ए कुल 65 करोड़ रुपये की अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृति दी गयी है।
उन्होंने बताया कि अग्रिम ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया जाय कि इसका आहरण गत वित्तीय वर्ष 2015.16 में स्वीकृत ऋण की धनराशि की ब्याज सहित वापसी शासकीय कोष में जमा की जाय। जमा राशि के बाद अथवा पूर्व स्वीकृत अग्रिम ऋण शासकीय कोष में जमा न होने की दशा में उसका समायोजन ब्याज सहित इस अग्रिम ऋण से करने के बाद अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित धान क्रय एजेन्सियों को स्वीकृत धनराशि 31 मार्चए 2017 तक ब्याज सहित शासन को वापस करना होगा।
इस व्यवस्था से मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की खरीद सुचारू रूप से कर सकेगा। धान बेचने वाले किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य एजेन्सी पर मौके पर ही मिलेगा और उन्हें अपने उत्पाद के मूल्य के लिए परेशान नहीं होना होगा।