नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने डीजल में अनियंत्रित मिलावट और केरोसिन की चोरी पर गंभीर चिंता जताते हुए सॉलिसिटर जनरल से मिलावट रोकने के कदमों के बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल और डीजल में काफी मिलावटें की जा रही हैं और सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए 6 हफ्तों के अंदर कदम उठाने होंगे।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि राजनेताओं और कॉर्पोरेट लोगों के ही पंप हैं जो नहीं चाहते कि नियम कानून में बदलाव हो। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि क्या ये संभव है कि पंपों पर कोई ऐसा उपकरण लगाया जा सकता है जिससे अगर मिलावट की गई हो तो पेट्रोल या डीजल बाहर ही न आए। कोर्ट ने हाथरस के पास सादाबाद से ैच् के विधायक देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए है।