लखनऊ , उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य परिवर्तन करने के लिए अंतिम बार 30 नवम्बर तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे ।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने आज दी। उन्होने बताया कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अवशेष जो भी कार्मिक अभी राज्यावंटन कराना चाहते हैंए उन्हें एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उनके प्रकरण का निराकरण कर परामर्शीय समिति को समाप्त कर दिया जाए।
प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान प्रचलित नियमों के अधीन यदि कोई कार्मिक अपने राज्य पुनरावंटन के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह अपना प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1, कक्ष संख्या 512, पंचम तल, योजना भवन लखनऊ को 30 नवम्बर तक उपलब्ध करा सकता है। इस निर्धारित तिथि के उपरान्त राज्य पुनरावंटन के लिए प्राप्त आवेदन.पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ भाग को अलग कर 16 साल पहले 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया गया था और कार्मिकों के आवंटन की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है फिर भी राज्य गठन के 16 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कुछ कार्मिकों द्वारा बीच.बीच में प्रत्यावेदन देकर अपना राज्य परिवर्तन किए जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।
कार्मिकों के राज्य आंवटन के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन राज्य परामर्शीय समितिध्परामर्शीय समिति का गठन किया गया हैए कार्मिकों के आवंटन के प्रकरण पूर्णरुप से निस्तारित हो जाने की दशा में उक्त समिति को समाप्त करने का विचार किया जा रहा है।