नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो सदस्यों के खाली पड़े पदों पर 30 अप्रैल तक नियुक्ति करें। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की थी।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से कहा था कि अगर हम इस मामले पर सुनवाई करते हैं और कोई आदेश देते हैं तो आपको परेशानी पैदा हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी कि आयोग के महानिदेशक समेत कई खाली पड़े पदों पर नियुक्ति में बिना वजह देरी हो रही है।
कोर्ट ने सरकार से नियुक्तियों में देरी की वजह पूछी थी। दरअसल वकील राधाकान्त त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है जिसमें मांग की गई है कि कई खाली पदों पर नियुक्तियां काफी लंबे समय से नहीं हुई है। जिसकी वजह से वहां लंबित केसों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है।