नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज के मामले में प्रदेश सरकार को अविलंब कार्यवाही करने और बजट जारी करने के निर्देश दिये हैं।
साथ ही आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सचिव लोक निर्माण और मुख्य अभियंता को आगामी 18 अक्टूबर को वर्चुअली अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में लंढौरा निवासी सुभाष चंद्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें यह आदेश दिया गया।
उत्तर रेलवे के मंडलीय महाप्रबंधक अदालत में वर्चुअली पेश हुए और उन्होंने कहा कि ओवर ब्रिज का निर्माण प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना है। रेलवे की ओर से ब्रिज निर्माण के लिये प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग के पास प्रस्ताव है।
रेलवे की साफगोई के बाद सरकार कोई जवाब नहीं दे पायी। इसके बाद अदालत ने प्रदेश सरकार को जल्द कार्यवाही करने के साथ ही बजट जारी करने के निर्देश दिये। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से इसी साल दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि न्यायालय ने सात सितंबर, 2018 को एक आदेश जारी कर रेलवे को रूड़की-लक्सर रेलवे लाइन पर लंढौरा में नया ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिये थे। पांच साल बीतने के बावजूद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।
रेलवे की ओर से पुराने ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। इससे लंढौरा के सात गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गयी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं एवं किसान अपनी फसल को मंडी तक नहीं ला पा रहे हैं।