अब रेलयात्रियांे को अपने टिकट रद्द कराना महंगा होगा। रेलवे ने टिकट रद्द कराने संबंध्ाी मौजूदा नियमांे मंे बदलाव किये हंै, जो 12 नवम्बर से प्रभावी हो जाएंगे। संशोध्ाित नियमावली के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी मंे टिकट रद्द कराने पर अब दोगुनी राशि कटेगी।
नये नियमांे के तहत अब रेलगाड़ी चलने से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करवाने पर हर यात्री पर फस्र्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास मंे 240, सेकंड एसी और फस्र्ट क्लास मंे 200, थर्ड एसी मंे 180, स्लीपर मंे 120 और सेकंड क्लास मंे 60 रुपये की कटौती की जाएगी।
अब तक यह कटौती क्रमशः 120, 100, 90, 60 और 30 रुपये ही थी। क्लर्क चार्ज अब हर पैसंेजर पर सेकंड क्लास मंे 30 रुपये और स्लीपर एवं एसी क्लास मंे 60 रुपये लगेगा।
रेलगाड़ी रवाना होने के पहले 48 से 12 घंटे के दौरान टिकट रद्द करवाने पर किराये मंे 25 प्रतिशत कटौती होगी। इसी तरह ट्रेन रवाना होने से पहले चार घंटे से 12 घंटे की अवध्ाि मंे टिकट रद्द करवाने से 50 फीसदी किराया ही वापस मिलेगा। चार्ट तैयार हो जाने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
आरएसी एवं प्रतीक्षा सूची के टिकट पर केवल क्लर्क चार्ज की कटौती होगी, जो पहले की तुलना मंे दोगुनी कर दी गई है।