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रोहिंग्या मुसलमानों के बारे मे , ये क्या कह गयी केंद्र सरकार ?

नयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मामले में उच्चतम न्यायालय में आज एक हलफनामा पेश किया, लेकिन बाद में उसकी विषय वस्तु में संशोधन का हवाला देते हुए वापस ले लिया।

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दायर किये गये हलफनामे में कहा गया था कि भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें यहां नहीं रहने दिया जा सकता। इसमें कहा गया था कि कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के तार आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। यह हलफनामा गृह मंत्रालय के विदेशी विभाग के उप सचिव के हवाले से पेश किया गया था।

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केंद्र ने यह स्पष्ट किया था कि रोहिंग्या गैर-कानूनी तरीके से रह रहे शरणार्थी हैं, इसलिए उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सरकार का यह हलफनामा दो रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर नोटिस के जवाब में था। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने.माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह की थी,  जिसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था।

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हालांकि गृह मंत्रालय ने ऐसे किसी शपथ पत्र से इन्कार करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई हलफनामा नहीं दायर किया है। संबंधित मामले में शपथ पत्र अभी तैयार किया जा रहा है।

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इस बीच, विधि मंत्रालय के सेंट्रल एजेंसी सेक्शन ने आज एक पत्र जारी करके कहा है कि संबंधित मामले में भेजा गया शपथ पत्र गलती से चला गया है और यह पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है।

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