लखनऊ पुलिस ने 56 स्थलों पर आतिशबाज़ी बिक्री के लिए जारी किए लाइसेंस

लखनऊ, दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आतिशबाज़ी बिक्री को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने शहर के विभिन्न थानों के अंतर्गत 56 स्थलों को पटाखा बिक्री के लिए अधिकृत किया है, जहां कुल 1018 अस्थायी दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, आतिशबाज़ी की बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर की जाएगी जिन्हें निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों के अनुसार निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

पुलिस की तरफ से जिन प्रमुख स्थलों के लिए लाइसेंस जारी किया गया है उनमें चौक स्थित आरोप लॉन में 20 दुकानें, राजूवाला डिग्री कॉलेज पारा में 40 दुकानें, राजकीय इंटर कॉलेज निरालानगर में 22, कथा पार्क मैदान आशियाना में 50, राजकीय पॉलीटेक्निक गाजीपुर में 40, सैनिक ग्राउंड सरोजनीनगर में 68, तथा इंजीनियरिंग कॉलेज इटौंजा में 45 दुकानों को अनुमति दी गई है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीपलटी मैदान (तालकटोरा थाना क्षेत्र) में इस वर्ष किसी भी प्रकार की आतिशबाज़ी बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है, वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने आतिशबाज़ी निर्माताओं एवं विक्रेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा, भंडारण और परिवहन से जुड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर होगी जो प्रशासन द्वारा स्वीकृत हैं।
लखनऊ पुलिस ने बताया कि हाल ही में शहर के कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध पटाखा भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की गई है। स्निफर डॉग्स और बम निष्क्रिय दस्ता की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

लखनऊ पुलिस ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे तय दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से बचें। आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि यदि किसी स्थान पर संदिग्ध या अवैध पटाखों का भंडारण दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बना रहे।

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