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लूट और हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर,  मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने लूट और हत्या के एक मामले में एक कुख्यात अपराधी को दोषी ठहराया और दस साल कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अरूण पाठक ने आरोपी सनोज कुमार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के मुताबिक, कुमार और उसके गिरोह के सदस्यों ने 26 जनवरी 2010 को फसल बेचकर लौट रहे दो किसानों से कादीखेड़ा गांव के नजदीक पैसा लूटा और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।