वाराणसी में गंदगी फैलाने और गुटखा थूकने वालों पर किया गया जुर्माना

वाराणसी, धार्मिक नगरी काशी में स्वच्छता अभियान के तहत अस्सी घाट पर मंगलवार को नगर निगम की टीम ने गंदगी फैलाने वाले पर 200 रुपये और गुटखा खाकर थूकने वाले पर 250 रुपये का जुर्माना वसूला तथा चेतावनी देकर छोड़ा।

सफाई क्षेत्र निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि देव दीपावली महापर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कई जोन बनाकर क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज अस्सी घाट पर गंदगी फैलाने वाले एक व्यक्ति पर 200 रुपये तथा एक दुकानदार द्वारा गुटखा खाकर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही स्वच्छता नियमावली 2021 को लागू किया गया है। नियमावली के अधीन स्थलीय जुर्माना और एफआईआर का भी प्रावधान है। पुरानी जुर्माना बुक को नगर निगम ने अमान्य घोषित कर दिया था। नगर निगम वाराणसी द्वारा उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम के सभी विभागों द्वारा एक ही प्रकार की बुक से स्थलीय जुर्माना लगाया जाएगा जो धारा (46) के अधीन होगा।

इस नई नियमावली के अनुसार किसी जलस्रोत के किनारे पर या जलीय प्रणाली, नदी, जलमार्ग, सीवर में विनिर्दिष्ट अपराध (इसमें पूजा-सामग्री को प्रवाहित करना या फेंकना सम्मिलित है) पर 750 रुपये का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर, जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि पर गंदगी करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधित संस्थाएं, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतों के पास गंदगी करने पर 750 रुपये जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ने या जमा करने जिससे कूड़ा-कचरा बिखरे, पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने के लिए सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने और कूड़ा-कचरा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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