मुंबई, नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दी . पासवान ने बताया, ‘’इस कानून को संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा. इसमें भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जायेगा.’’
मंत्री का यह बयान व्यापारियों के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) की इस मांग की पृष्ठभूमि में आया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड एम्बेसेडर को लाया जाए क्योंकि उपभोक्ता अक्सर गुणवत्ता के बजाय विज्ञापनों में हस्तियों द्वारा किए जाने वाले दावे के भ्रम में फंस जाते हैं. सीएआईटी ने मांग की थी कि विशेष दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और ब्रांड एम्बेसेडर के दायित्व को तय किया जाए.