लखनऊ, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 स्नातक तथा 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन 2017 में शुक्रवार को होने वाले चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा मतदाताओं के लिए 08 अन्य पहचान पत्र मान्य किए हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने बताया कि मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए विकल्प के रूप में केवल पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र (पैन कार्ड), शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र (जिसमें सम्बन्धित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक कर्मचारी हो सकते हैं) शामिल है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र मूलरूप में, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र तथा एमपी, एमएलए एवं एमएलसी, को जारी शासकीय पहचान-पत्र ही मान्य होंगे।