प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में विवाहिता की हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर कोर्ट ने पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है जबकि चार अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है ।
प्रताप गढ़ में नगर कोतवाली के बड़ न पुर निवासी राजाराम प्रजापति की बेटी संजू ने 05 फरवरी 2018 को शहर के राजकीय इंटर कालेज में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह में नगर कोतवाली के रुदापुर महुआर निवासी सूरज के साथ सात फेरे लिये थे । संजू के पिता राजाराम के अनुसार संजू की विदाई के बाद उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा , 29 मई 2018 की सुबह संजू की मौत हो गयी ।
इसके बाद संजू के पिता ने सूरज सहित पांच के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी ,जिला जज अब्दुल शाहिद ने मामले की सुनवाई करते हुये पति सूरज पर दोष सिद्ध पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 20 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया , साक्ष्य के अभाव में सूरज के अन्य परिजन राम गनेश , गेना दे बी , राहुल और आरती को बरी कर दिया । राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी डी जी सी योगेश शर्मा और ए डी जी सी विक्रम सिंह ने की।