उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त करने के अपने आदेश को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण नहीं हों. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक बाध्यकारी परिणाम हमारे विवेक को नहीं झकझोरते तब तक हम अपना आदेश वापस नहीं लेंगे.