वृंदावन में विधवाओं की स्थिति पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
September 2, 2016
नई दिल्ली, वृंदावन की विधवाओं की स्थिति को लेकर एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर गहरी चिन्ता जताई। कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है। उनके विधवा होने पर उनका परिवार कैसे छोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को वृंदावन की विधवाओं की पूरी स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।