मेरठ, विधानसभा चुनावों को पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न कराने को जिला प्रशासन ने आचार संहिता को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी बी चन्द्रकला ने वोट देने के लिए प्रलोभन देने और दबाव डालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम बी चंद्रकला ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए प्रलोभन के रूप में नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के लिए दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये ओर ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 18001803061 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय मेरठ के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0121-2666792 पर सूचित कर सकता है। सूचना मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम ने सभी एसओ को कहा है कि वह अपने थानान्तर्गत पड़ने वाले छपाई प्रेस के स्वामियों को परिशिष्ट क व ख प्राप्त कराकर उसकी मूल रसीद उसके पते व मोबाइल नम्बर सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायें।