प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के लिए शपथ लेना आवश्यक नहीं है। बिना शपथ लिए भी इस्तीफा दिया जा सकता है।
न्यायालय ने वाराणसी की चिरई गांव क्षेत्र पंचायत सदस्य कौशल के इस्तीफे को अधिकारी को प्राप्त तारीख दो जून से प्रभावी करार दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शिवम यादव ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि याची का इस्तीफा स्वीकार किया जाय, भले ही उसने शपथ नहीं ली। हाईकोर्ट ने इस्तीफे से खाली सीट का चुनाव कराने की याची की मांग अस्वीकार कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने क्षेत्र पंचायत चिरईगांव के निर्वाचित सदस्य कौशल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
दो मई को क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। याची विजयी घोषित कर दिया गया था । लगभग एक महीने में ही उसने सदस्य पद से जिलाधिकारी को इस्तीफा भेज दिया।