झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर जोड़ने का कार्यक्रम सोमवार को शुरू किया।
इस अवसर पर यहां राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर किया । आज से प्रारम्भ हो रहे है स्वैच्छिक रूप से आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1980 के उप नियम 26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन एनवीएसपीडॉट इन पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकते हैं तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकते है। स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने के लिए समुचित मात्रा में फार्म 6बी सभी बूथों पर उपलब्ध कराने के जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 2 विशेष तिथियां-07 व 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर आयोजित किऐ जाएंगे, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने के लिए फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म 8 है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां-01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अनेकों मतदाताओं व नए मतदाता जो मतदाता सूची में शामिल होने जा रहे हैं को जानकारी देते हुए बताया की यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय कार्य है। इसके माध्यम से चुनाव में जहां गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा वही मतदाता पहचान पत्र भी सुरक्षित रहेगा।
आधार नंबर एकत्रीकरण अभियान के शुभारंभ पर उप जिलाधिकारी सान्या छाबड़ा ने जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए उपस्थित छात्र/छात्राओं को जागरूक करते हुए स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रीकरण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची में आधार लिंक कराए जाने की अपील की, उन्होंने जिलाधिकारी का अभिनव ढंग से स्वागत बुंदेलखंडी चितेरी कला का गमछा पहनाते हुए किया।