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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई होगी 30 जुलाई को

मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने ठाकुर केशवदेव जी महराज बनाम इन्तजामिया कमेटी मामले की मेन्टेनेबिलिटी (पोषणीयता) में अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष को लिखित रूप में पेश किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा का कहना था कि इस वाद में प्लेसेज आफ वर्शिप ऐक्ट (स्पेशल प्रावीजन्स) 1991 के तहत 1947 की स्थिति को बनाए रखना बाध्यता है। इस एक्ट के कारण यह वाद पोषणीय नही है वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह की दलील है प्लेसेज आफ वर्शिप ऐक्ट (स्पेशल प्रावीजन्स) 1991 इस वाद में लागू ही नही होता क्योंकि उसमें यह भी कहा गया है कि यदि 1947 से पूर्व किसी धार्मिक स्थल पर कोई विवाद चल रहा हो तो उस पर यह ऐक्ट लागू नही होगा। दोनो ही पक्षों ने अपने सबूत के कागजात अदालत को जहां सौंप दिए वहीं बचाव पक्ष ने वादी पक्ष की नई दलील से संबंधित कागजों को ले लिया।

अदालत में शुक्रवार को हुई कार्रवाई में वादी पक्ष के अधिवक्ता का यह भी कहना था कि इस वाद के प्रतिवादियों में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है जो आज तक हाजिर नही हुए हैं उन्हें भी हाजिर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केशवदेव मन्दिर की भूमि पर बना निर्माण ’’ऐनसियन्ट मानूमेन्ट ऐण्ड आर्केलाजिकल साइट्स ऐण्ड रिमेन्स ऐक्ट1958 ’’ के अधीन आता है इसलिए इस पर प्लेसेज आफ वर्शिप ऐक्ट (स्पेशल प्रावीजन्स ) 1991 लागू नही होता। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस वाद की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई निर्धारित की है।