लखनऊ, लखनऊ की जिला अदालत ने एक पुराने समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन मामले मे, एमएलसी सुनील यादव साजन की अंतरिम ज़मानत निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया है.
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सुनील साजन पर 2010 में विधान सभा के सामने तीन सरकारी बसों को जलाने का आरोप है. लखनऊ के ही हज़रतगंज थाने में इस मामले में उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज है, साजन अंतरिम जमानत पर चल रहे थे. बुधवार को इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में वे पेशी पर आये थे. जज ने उनकी ज़मानत निरस्त कर उन्हें जेल भेजने का फरमान सुना दिया. देर शाम पुलिस ने साजन को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
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अभियोजन के अनुसार, ”27 अप्रैल 2010 को रायबरेली जा रही बस को एल्डिको पुल के पास रोक कर 10-12 लोगों ने पहले सवारी फिर कंडक्टर नरेंद्र बहादुर को थप्पड़ मारकर बस में आग लगा दी. इसके बाद सभी हमलावर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग गए। इसकी रिपोर्ट ड्राइवर निर्भय प्रताप सिंह ने लिखाई थी.
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इसी तरह हमलावरों ने दूसरी बस को रोककर भी आग लगा दी. मामले की रिपोर्ट बस मालिक जुगल किशोर ने लिखाई थी. बहस के दौरान यह भी कहा गया कि प्रोटेस्ट के बीच अरेस्ट लोगों को ले जाने के लिए बस मंगाई गई थी, जो विधानसभा के गेट संख्या-2 पर खड़ी थी. उपद्रवियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया. इस मामले की रिपोर्ट वादी निजामुद्दीन ने लिखाई थी.
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सपा एमएलसी सुनील साजन की अंतरिम जमानत एडीजे उमाशंकर शर्मा ने खारिज कर दी. इसके साथ ही एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें जेल भेज दिया. इसके पहले सपा एमएलसी ने एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत अर्जी दी. जिस पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.
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एडीजे उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है.
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