आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की विशेष अदालत ‘एमपी एमएलए कोर्ट’ ने एक पुराने मुकदमे में सोमवार को आत्मसमर्पण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ की फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ अदालत ने पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। उन्होंने इस वारंट पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) ले रखा था। स्टे की अवधि खत्म होने पर वह सोमवार को अदालत में पेश हुए। पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 1998 का है। इसमें यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा तत्कालीन चौकी प्रभारी ने फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया था। इस पर जारी वारंट के खिलाफ उच्च न्यायालय से मिले स्थगन आदेश की अवधि 14 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गयी थी। इस कारण से वह आज अदालत में आत्मसमर्पण करने गये थे।
दुबे ने बताया कि 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के विरोध में बसपा से डंपी प्रत्याशी थे। चुनाव में फूलपुर के अंबारी चौक के समीप एक जजनसभा में डंपी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे नाराज सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी। इसमें हालांकि काेई हताहत नहीं हुआ लेकिन आसपास के इलाके में इससे दहशत व्याप्त हो गयी। इस मामले में कोतवाली फूलपुर की अंबारी पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करा दिया था।