रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सदस्यता गंवाने के बाद अब्दुल्लाह आजम के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है।
रामपुर की विधानसभा सीट से वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर विधायक चुने गए अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा सदस्यता मुरादाबाद न्यायालय से दो साल की सजा मिलने के बाद समाप्त की गई है। यह दूसरा मौका है जब उनकी सीट को दोबारा खाली किया गया है। इससे पहले वर्ष 2017 में उनकी उम्र कम होने और दस्तावेजों को छुपाकर विधायक चुने जाने के चलते उनकी सीट को रिक्त कर दिया गया था।
अब्दुल्लाह आजम ने 2022 में दोबारा चुनाव लड़कर इस सीट पर कब्जा किया था। अब उनकी दोबारा विधानसभा सदास्यता रद्द होने के चलते उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने उनके वोट देने का अधिकार को समाप्त कर निर्वाचक नामावली से उनका नाम काट दिया है। अब्दुल्ला आजम वर्ष 2017 को पहली बार समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर विधायक चुने गए थे।