ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग मासूम बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कांड व गैंगस्टर एक्ट के आरोपी समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव, उनकी पत्नी तथा पुत्रों की 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति मंगलवार काे जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार विनोद कुमार व सदर कोतवाल सहित प्रशासनिक कर्मचारियों व चार थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई आख्या में बताया गया कि थानाध्यक्ष जखौरा ने अपनी आख्या में बताया है कि अभियुक्त तिलक यादव पुत्र गोकुलदास तथाकथित शातिर अपराधियों का एक संगठित गिरोह बनाकर सक्रिय सदस्यों के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। इस कारण समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14/1 के अंतर्गत यह शातिर अभियुक्त है। इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। इन पर 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्होंने अवैध गतिविधियों के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित की है। कुर्क की गई सम्पत्तियों में नगर में स्थित इन्द्रप्रस्थ व रिहायशी इलाके में मकान जमींन व गाड़ियां आदि शामिल हैं।