प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले की एक अदालत ने 22 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक विजमा यादव को दोषी करार देते हुये डेढ़ साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिले की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को प्रतापपुर सीट से महिला विधायक विजमा यादव को धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत सजा सुनाई है। साल 2000 में प्रयागराज के सराय इनायत थाने में विजमा यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सरायइनायत में 22 वर्ष पहले बच्चे की मौत के बाद के हुए उपद्रव में प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव पर दोष सिद्ध हो गया है।
जिला अदालत की एमपी- एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मामले में कुल 15 अभियुक्त हैं। गौरतलब है कि बच्चे की मौत के बाद विजमा यादव ने समर्थकों के साथ धरना दिया था। पुलिस उन्हें हटाने गई तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था। इसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट लगी थी। घटना में विजमा यादव शामिल थीं। 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढाई बजे सहसों पुलिस चौकी के सामने श्याम बाबू के पुत्र आनंद जी उर्फ छोटू, सात वर्ष के बालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके शव को सड़क पर रखकर ईट, बल्ली लगाकर नाजायज तरीके से मजमा लगाकर बलवा किया। सभी लोग घातक असलहों से लैस थे। थाना प्रभारी, सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से ईट, पत्थर फेंके, जाम लगाकर सड़क पर अवरोध उत्पन्न किया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई।