सप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को, अवमानना का दोषी करार दिया
May 10, 2017
नई दिल्ली, अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर की राशि स्थानांतरित करने के मामले में कारोबारी विजय माल्या को उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है।
यह आदेश एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के समूह की याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी डियागो से प्राप्त चार करोड़ डॉलर की राशि विभिन्न न्यायिक आदेशों का गंभीर उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर अपने बच्चों को भेजी थी।