नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदूषण निकायों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत औद्योगिक ईकाईयों में कचरा शोधन प्लांट स्थापित करना आवश्यक बताया गया है। साथ ही कोर्ट ने धमकी भी दी है कि जहां इस आदेश का अनुसरण नहीं किया जाएगा वहां पावर सप्लाई काट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस मामले में असफल औद्योगिक ईकाईयों को मिलने वाले पावर सप्लाई को काट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कचरा शोधन प्लांट की स्थापना के लिए 3 वर्ष का समय दिया है और संबंधित एनजीटी बेंच को उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराने का आदेश दिया है।