लखनऊ,समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में एमपीएमएल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन्हें इस केस में तीन साल की सजा सुनाई गई थी.
रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया. हेट स्पीच मामले में कोर्ट का जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला आया है उससे समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है. आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया. हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई. यह अपील हमारे फेवर में गई और अब दोषमुक्त कर दिया गया है.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी-एमएलए/सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी. आज फैसला हमारे पक्ष में आया है. अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था. हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है.” इस मामले के एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम खान को मिली तीन साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया है.