सरकारी डॉक्टरों द्वारा की जा रही निजी प्रैक्टिस के मामले में अवमानना नोटिस जारी

docterइलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा की जा रही निजी प्रैक्टिस के मामले में दायर अवमानना याचिका पर चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव एवं किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय;केजीएमयूद्ध के वाईस चांसलर को अवमानना नोटिस जारी की है।
न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याची श्याम बहादुर सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आज यह आदेश दिए ।
दायर याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा गत 26 जुलाई को आदेश जारी किया गया था लेकिन जान बूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । याची ने मांग की है कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा की जा रही निजी प्रैक्टिस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए और सरकारी डॉक्टरों और केजीएमयू के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने से रोका जाए । मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button