सरकार ने लिया बड़ा फैसला,होटल में अब नही होगा इस चीज का इस्तेमाल…
March 1, 2019
नई दिल्ली,सरकार ने सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया था जो आज से लागू हो गया. नए नियम के अनुसार आज से बड़े रेस्टोरेंट और फूड कंपनियां जला हुआ खाने का तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी.
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फूड रेग्युलेटर FSSAI इस आदेश से दो मकसद पूरा करना चाहती है. पहला जो ट्रांसफैट की समस्या है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं उनपर लगाम लगाने की कोशिश है क्योंकि जब आप खाने का तेल का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ट्रांसफैट बनने की ज्यादा संभावना होती है.
दूसरी तरफ बायोडीजल मिशन है भारत है उसको सोर्स मिल सके जो जरूरी तेल है वो मिल सके. ये भी एक मकसद है इस पूरे आदेश का और इसके लिए जितने ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो हर दिन में 50 लीटर से ज्यादा कुकिंग ऑयल तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा.
उन्होंने कहां से एडिबल ऑयल है जो सोर्स किया है, कितना इस्तेमाल किया है और कितना डिस्कार्ड किया और किस एजेंसी को डिस्कार्ड करने के बाद दिया है.ये सारा रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना पड़ेगा. सरकारी एजेंसी जो इस तेल को कलेक्ट करेगी वो इसे बाद में बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी. इसके लिए फूड कमिश्नर को कहा गया है कि आप औचक निरीक्षण कीजिए और देखिए कि जो रेस्टोरेंट में तेल का इस्तेमाल होता है क्या उसे दोबारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है.