नयी दिल्ली, आयकर विभाग ने ग्राहकों से सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) वसूलने वाले होटल और रेस्तरां पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने कहा कि ऐसे होटल और रेस्तरां जो ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेते हैं लेकिन कर्मचारियों एवं कामगारों को इसका फायदा नहीं देते हैं ऐसी इकाइयां को इस पर आयकर देना होगा।
विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों को होटल और रेस्तरां के बहीखातों की जांच करने के लिये कहा है ताकि यह पता लगाया जा सके इकाइयों ने सेवा शुल्क की जानकारी छुपाई या शुल्क कम करके तो नहीं दिखाया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से उठाई गई चिंताओं के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का यह फरमान आया है। मंत्रालय ने कहा था कि कुछ होटल और रेस्तरां अनिवार्य रूप से ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलते हैं। यह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि संभव है कि ग्राहकों से वसूला गया सेवा शुल्क रेस्तरां के कर्मचारियों के बीच वितरित नहीं किया जाता हो।
सीबीडीटी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सेवा शुल्क के नाम पर वसूले जाने वाले धन को कम करके या फिर उसकी जानकारी छुपाने के मामलों का पता लगाने के लिये कहा है। बोर्ड ने कहा कि यदि होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) का पैसा कर्मचारियों या कामगारों नहीं देते या फिर सर्विस चार्ज को कम करके दिखाते हैं तो उनकी यह कमाई आयकर के दायरे में होगी।