सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी-जेईई में अतिरिक्त अंक दिए जाने पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने एडवांस कोर्स के लिए आईआईटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अतिरिक्त सात अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। ये अतिरिक्त अंक हिंदी भाषा के प्रश्न-पत्र में प्रिंटिंग गड़बड़ी के लिए दिए गए थे। इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाश पीठ ने शुक्रवार से शुरू हुई काउंसलिंग में दखल देने से इनकार कर दिया।