सहारा श्री जेल जाने से बचे, 24 अक्टूबर तक बढ़ी पैरोल
September 29, 2016
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर से राहत देते हुए उनका अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सुब्रत रॉय से कहा है कि वह इस अवधि के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को 200 करोड़ रूपये चुकाए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख के वकील से पूरा खांका (रोड मैप) तैयार कर देने के लिए कहा है कि किस तरीके से वह सेबी को करीब 12,000 करोड़ रूपये की विशाल रकम चुकाएंगे। करीब दो वर्षों तक जेल में रहने के बाद इस साल मई के महीने में सुब्रत रॉय जेल से आए जब उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानवीयता के आधार पर उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद कोर्ट की तरफ से पैरोल बढ़ाने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते तक सेबी को 500 करोड़ रूपये देने की सहारा प्रमुख के सामने शर्त रख दी, ताकि, वह रकम निवेशको को लौटायी जा सके। इससे पहले जमानत को लेकर रॉय और अन्य की तरफ से लगायी गई याचिका पर कोर्ट 3 अक्टूबर को सुनवाई के लिए राजी हो गया था।