नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है। बांध का जलस्तर बढ़ने पर विस्थापितों को जबरन हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले की विस्थापितों को हटाने का आदेश दे चुकी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि इस मामले में 40 हजार परिवार प्रभावित हैं और 192 गांव शामिल हैं।
अधिकांश विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है, जहां के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए वे सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सकें। याचिका में कहा गया था कि इन लोगों को कुल 18 महीने का वक्त दिए जाने का नियम बनाया गया था, जिसमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद पानी छोड़ने के लिए भी 6 महीने का वक्त दिये जाने के लिए कहा गया था ताकि लोग बचे हुए सामान को भी निकाल सकें।