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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने चुनावी लोकलुभावन वादों के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को कहा कि वह राजनीतिक दलों को मतदाताओं से वादे करने से नहीं रोका सकता।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह राजनीतिक दलों को मतदाताओं से वादे करने पर रोक नहीं सकती लेकिन इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी जैसी आवश्यक चीजों को जनता तक तक पहुंचाने को मुफ्त उपहार की श्रेणी में माना जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वास्तव में ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं तथा उन्हें जीवन की गरिमा प्रदान करती हैं।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि यह मुद्दा ‘तेजी से जटिल’ होता जा रहा था और सवाल यह था कि सही वादे क्या हैं?

पीठ ने कहा,“हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते हैं। सवाल यह है कि बहस और चर्चा होनी चाहिए कि सही वादे क्या हैं। क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे, सत्ता की कुछ आवश्यक इकाइयों को मुफ्त के रूप में वर्णित कर सकते हैं?”
मुख्य न्यायाधीश ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ जैसी योजना का भी हवाला दिया।

न्यायमूर्ति रमना ने संबंधित पक्षों से कहा,“मनरेगा ऐसी योजना है, जो जीने की गरिमा देती हैं। मुझे नहीं लगता कि वादे केवल पार्टियों के चुने जाने का आधार हैं। कुछ वादे करते हैं और फिर भी वे नहीं चुने जाते। आप सभी अपनी राय दें और फिर विचार के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त उपहारों के वादे पर प्रतिबंध लगाने या ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की शीर्ष अदालत से लगाई है। केंद्र सरकार ने उनकी इस जनहित याचिका का समर्थन किया है।

आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी श्री उपाध्याय की याचिका का विरोध किया। डीएमके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने के सुझाव का विरोध किया।

श्री विल्सन ने द्रमुक की ओर से कहा,“भारत एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी उपाय होने चाहिए। हम एक समिति गठित करने के पक्ष में नहीं है।”

आम आदमी पार्टी ने भी समिति गठन करने के सुझाव का विरोध किया है। उधर, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी जनहित याचिका का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगी।