दिल्ली, बीसीसीआई में सुधारों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने का एफिडेविट कोर्ट में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि लोढा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा, जो बीसीसीआई के तमाम ठेकों की जांच करेगा.सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को बड़ी जिम्मेदारी दी है. लोढ़ा पैनल अब बीसीसीआई के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा. यह ऑडिटर बीसीसीआई के सारे कांट्रेक्ट की निगरानी करेगा. लोढा पैनल ही कांट्रेक्ट तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगाई और कहा कि तब तक फंड न दिए जाएं जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में एफिडेविट नहीं दे देते. बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई प्रमुख हलफनामा दाखिल कर बताएंगे कि 18 जुलाई के आदेश का पालन करेंगे. 3 दिसंबर तक बीसीसीआई प्रमुख हलफनामा दाखिल करेंगे और इससे पहले वह लोढा पैनल को बताएंगे कि रिफॉर्म कैसे करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रखा था कि बीसीसीआई में प्रशासक नियुक्त किए जाए या नहीं और बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए या नहीं. सा थ ही कहा था कि वह लिखित में अंडरटेकिंग दे कि वह लोढा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप लगातार कोर्ट के आदेशों में रुकावट पैदा कर रहे हैं. लोढा पैनल का भी यही मानना है कि बीसीसीआई सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता, इसलिए पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए.