सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

पिछले माह (22 अप्रैल) को पर्यटकों पर हुए इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा कहा, “यह सही समय नहीं है। यह महत्वपूर्ण समय है, जब हर नागरिक ने हाथ मिलाया है। ऐसी कोई प्रार्थना न करें, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे‌। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को देखें।”

पीठ के समक्ष वकील की ओर से इस जनहित याचिका का उल्लेख करने की कोशिश के दौरान ही इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।

अधिवक्ता फतेश कुमार साहू और विक्की कुमार तथा एक अन्य व्यक्ति जुनैद मोहम्मद जुनैद ने ये दायर की थीं।

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