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सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को मां से मिलने की इजाजत दी, रखी यह शर्त

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा को कश्मीर जाकर उनसे मुलाकात करने की अनुमति दे दी है ।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सुश्री मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा को कश्मीर जाकर अपनी मां से भेंट करने की इजाजत दी। गौरतलब है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रीाावन किये जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद हैं ।

सुश्री मुफ्ती की पुत्री ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी मां से मिलने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से इसके लिए अधिकारियों को अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी।

न्यायालय ने इल्तिजा से कहा है कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में भी जा सकती हैं, लेकिन आवश्यक पड़ने पर इसके लिए अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी।