सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट टेस्ट मैच के लिए 58.66 लाख फंड जारी करने की अनुमति दी

supreme-courtनई दिल्ली, भारत और इंग्लैंड के लिए पहले राजकोट टेस्ट मैच के लिए फंड दिलाये जाने की बीसीसीआई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 58.66 लाख रुपये जारी करने का आदेश दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 56 लाख रुपये जारी करने का आदेश दिया लेकिन बीसीसीआई की कुछ दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 58.66 लाख रुपये जारी करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मैचों के लिए भी जरुरी फंड निकालने की अनुमति भी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि मैच के लिए जारी फंड राज्य संघों को नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अधिकारियों द्वारा मीडिया को दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जाहिर की। इस पर बीसीसीआई के वकील कपिल सिब्बल ने आगे से ध्यान रखने का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के 2017 के अनुबंधों को क्लियर करने में मदद के लिए लोढ़ा पैनल को इस बात की अनुमति दी कि वो सेक्रेटेरियल स्टाफ नियुक्त करे। बीसीसीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि राजकोट टेस्ट मैच के लिए फंड निकासी की अनुमति दी जाए। हालांकि लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई की अर्जी का विरोध किया। पैनल ने कहा कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है और वह कोर्ट की अवमानना कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बिना कोर्ट की अनुमति के फंड निकासी पर रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने संबंधी हलफनामा नहीं देते तब तक कोई फंड रिलीज नहीं किया जाए।

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