नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों की ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बुधवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, अमृता जाैहरी और कप्तान (सेवानिवृत्त) लोकेश के. बत्रा की याचिका पर यह दिशानिर्देश जारी किया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने 2019 में ही सभी पदों को समय पर भरने के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे।
इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि दिशानिर्देशों पर अमल किया गया था और मार्च 2020 में नियुक्तियां भी की गयी थीं, जिससे संबंधित हलफनामा भी 24 अप्रैल 2020 को दायर किया गया था।
न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।