स्कूल, कॉलेज, आईटीआई बंद रहेंगे, दुकानें खुलने की समयावधि बढ़ी

चंडीगढ़,  हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण के संदर्भ में सामुदायिक फैलाव पर रोकथाम की दिशा में राज्य सरकार ने आज ‘महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा‘ के तहत प्रतिबंधों को एक और सप्ताह के लिए यानी सात जून तक जारी रखते हुए कुछ छूट भी देने की घोषणा की।
यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक डिजीटल प्रेस कांफ्रेंस में की।

एक जून से छूट के तहत शॉपिंग मॉल सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें ‘ऑड-ईवन‘ आधार पर सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। पहले यह टाइमिंग सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक की थी। स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी और बाल आश्रम बंद ही रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल को समय सीमा के साथ आने वाले लोगों के संदर्भ में दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिनमें 25 वर्ग मीटर में एक समय में एक व्यक्ति का होना सुनिश्चित करना होगा। मॉल संचालकों को मॉल में आने वाले लोगों की संख्या पर अंकुश के लिए प्रवेश व निकासी के संदर्भ में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना होगा। उन्हें कुछ नियम बनाने होंगे व इन्हें संबद्ध उपायुक्तों से मंजूरी लेनी होगी।
उद्योगों को अपना कार्य कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करने की शर्त के साथ जारी रखने की अनुमति होगी और कर्मचारियों के मामले में 50 फीसदी उपस्थिति के निर्देश बने रहेंगे।

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