स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री पर निगम की सख्ती

रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास नशे से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगर निगम ने विशेष अभियान चलाकर बुधवार को कार्रवाई की।

यह जानकारी आज मीडिया को दी गई। निगम के नगर निवेश विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ कॉलेज, संत कंवरराम स्कूल और हिंदू हाईस्कूल के आसपास संचालित पान दुकानों और ठेलों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के पैकेट जब्त किए गए।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई। नगर निगम जोन-4 की टीम और निगम मुख्यालय की उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए स्कूल परिसरों के आसपास संचालित दुकानों की जांच की। जिन दुकानों में नशे से संबंधित सामग्री बिक्री के लिए रखी मिली, उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास गुटखा, सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई दुकानदार दोबारा ऐसी सामग्री बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, इससे पहले भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। जोन-1 के नगर निवेश विभाग और मुख्यालय की उड़नदस्ता टीम ने खमतराई, गोगांव, भनपुरी और जनता कॉलोनी क्षेत्र में पान दुकानों की जांच की थी। उस दौरान भी कई दुकानों से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला के पाउच जब्त किए गए थे।

निरीक्षण के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल गोगांव, शंकराचार्य स्कूल जनता कॉलोनी, पंडित काशीराम शर्मा स्कूल भनपुरी और खमतराई स्कूल के आसपास संचालित दुकानों की जांच की गई थी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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