स्वामी प्रसाद मौर्य पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा
August 11, 2016
लखनऊ, केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी राजधानी लखनऊ में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हजरतगंज के कोतवाल विजयमल यादव ने आज यहां बताया कि इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद हवाई अड्डे से भाजपा कार्यालय के बीच रोड शो के दौरान मौर्य के लम्बे काफिले की वजह से निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ, नतीजतन यातायात व्यवस्था बिगड़ गयी। इस दौरान मौर्य के समर्थकों ने उनके भाजपा में शामिल होने की खुशी में सड़क पर पटाखे भी जलाये। उन्होंने बताया कि इस मामले में मौर्य तथा अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 341 तथा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके पूर्व गत सात अगस्त को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था।