हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

अगरतला, त्रिपुरा में खोवाई जिले की एक अदालत ने छह साल पहले हत्या में संलिप्तता के आरोप में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छह साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चंपाहोवर थाना क्षेत्र के रामहरिपारा गांव निवासी बिधु देववर्मा, सेलेन देववर्मा और उनके पुत्र अलकेश देववर्मा ने फरवरी-2017 में गांव में एक विवाह समारोह में भाग लेने के बाद घर लौटते समय समीर देववर्मा की हत्या कर दी थी।