बलिया,उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने किशोरी हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार बजहां गांव के जितेंद्र कुमार दुबे की बेटी 16 वर्षीय पुत्र रागिनी आठ अगस्त 2017 को सलेमपुर स्थित संस्कार विद्या भारती मंदिर में पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान कृपा शंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, मोनू तिवारी और राजू यादव ने उसका पीछा किया। रास्ते में बाईक से धक्का देकर रागिनी को गिरा दिया। उसके बाद उन लोगों ने चाकू से रागिनी की गर्दन पर प्रहार गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले कर गये जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्रभान सिंह ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चार अभियुक्तों कृपा शंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, मोनू तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि नाबालिग होने के कारण राजू यादव का मामला किशोर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । वहां उसकी सुनवाई चल रही है।