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हाईकोर्ट का आदेश,4 दिन में गिराओ गायत्री प्रजापति का कॉम्पलैक्स

लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण  को फटकार लगते हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण को 19 जून तक गिराने और इसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

इससे पहले कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति द्वारा दाखिल रीट पीटिशन को भी ख़ारिज कर दिया. अपनी याचिका में अनुराग ने अवैध याचिका को न गिराने की दरख्वास्त की थी.  बुधवार को एलडीए ने गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण पर करवाई का प्लान बनाया था लेकिन बेटे अनुराग इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए. उन्होंने एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ रिट दाखिल कर दी. इसकी सूचना मिलने के बाद एलडीए ने कार्रवाई पर रोक लगा दी.