हाईकोर्ट ने यूपी में शराब को लेकर लिया ये बड़ा फैसला….
March 15, 2019
नई दिल्ली,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी सिनेमा घरों, समाचार पत्र/पत्रिकाओं व इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि पर शराब के प्रचार विज्ञापन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सीडी, म्यूजिक कैसेट गोल्फ बॉल आदि के विज्ञापन के साथ परोक्ष रूप से शराब की ब्रांड के विज्ञापन पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त व पुलिस अधिकारियों को इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापन देना परोक्ष रूप से शराब बेचने और पीने को प्रोत्साहन देना है. साथ ही इसका पालन ना करने वालों को कोर्ट ने 25 हजार रुपये हर्जाने का प्रावधान भी रखा गया है.
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्ट्रगल अगेंस्ट पेन के अध्यक्ष मनोज मिश्र की तरफ से दाखिल है जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया. इस मामले में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दिया.