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हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को ये निर्देश किये जारी

जौनपुर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूपी में कोविड स्थिति पर विचार करते हुए, अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए संशोधित नए दिशानिर्देश जारी किए , जो कल 23 जून से लागू होंगे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महानिबंधक द्वारा भेजे पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को छोड़ सभी मामले को सुनेंगे । अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। विचाराधीन कैदी के संबंध में रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में, अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं।

कार्यालय से संबंधित अन्य लंबित कार्य व कोई अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे ही कार्य पूरा हो जाए, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों को न्यायालय परिसर छोड़ने का निर्देश दिया गया है । परिसर खोलने से पहले, जिला न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ व सीएमएस की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सफाई पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। जिला अधिकारी प्रतिदिन कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जांच भी जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ एवं सीएमएस की मदद से सुनिश्चित की जाएगी।